लोक राजनीति मंच

  संविधान सभा के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य

10.4          संविधान सभा के सदस्यों के अधिकार-

10.4.1       ‘‘प्रत्येक घटक दल और प्रत्येक गठबंधन द्वारा प्रदत्त सभी उद्देश्यों में से यथा संभव अधिकांश उद्देश्यों को गठबंधन के साझा घोषणापत्र में शामिल किया जायेगा।’’

10.4.2 राज्य सभा और लोकसभा की तरह ही ‘‘राष्ट्र सभा’’ या ‘‘हाउस आफ नेषन’’ की तरह काम करना।

10.4.3       गठबंधन की सरकार बनने पर संसद को और सरकार को विधेयक बनाकर देना और गठबंधन के उद्देष्यों को पूरा करने के लिये कानून बनाने के लिये नीति निर्देषन करना।


10.5 संविधान सभा के सदस्यों के कर्तव्य

10.5.1       संविधान सभा की कम से कम 6 माह में एक बार बैठक होगी, जिसमें 6 माह में अनुपालन समिति द्वारा किये के कामों की समीक्षा व आगामी कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा।

10.5.2       गठबंधन की संविधान सभा के सदस्यों के कर्तव्य निम्न होंगे-

  1. गठबंधन के संविधान में निष्ठा रखना।
  2. गठबंधन के संविधान और विविध नियमों के अनुसार अनुशासन का पालन करना।
  3. संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक घटक दल और प्रत्येक घटक गठबंधन द्वारा अपने हिस्से की रकम को निर्धारित तिथि तक निर्धारित खाते में जमा करना।
  4.  घटकों के पदाधिकारियों द्वारा आपस में मित्रवत संबंध बनाना तथा गुटबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सतत चौकन्ना रहना और कार्य करते रहना।
  5. किसी भी घटक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यथासंभव सभी घटको के संयोजकों, राष्ट्रीय अध्यक्षों और स्थाई प्रतिनिधियों को अपने खर्चे से पहुंचना। कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना स्थाई प्रतिनिधि के माध्यम से सम्बंधित आयोजक को और गठबंधन कार्यालय को कम से कम 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराना।
  6. किसी भी घटक दल या उसके पदाधिकारियों द्वारा किसी के अन्य दल के पदाधिकारी के विरु) किसी तरह की अशोभनीय टिप्पणी न करना, जिससे लक्षित व्यक्ति का अपमान होता हो।
  7.  संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदत्त दायित्वों को समय से सभी घटकों द्वारा पूरा किया जाना।
  8. गठबंधन से जुडे़ गठबंधनों का कर्तव्य होगा कि वह अपने अपने गठबंधन से जुड़े राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को गठबंधन की सूचनाएं पंहुचाते रहना, गठबंधन की संविधान सभा की बैठकों में व गठबंधन के जनजागरण तथा शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, अपने सदस्य दलों व सामाजिक संगठनों के हिस्से में समय समय पर आने वाले आर्थिक योगदान को गठबंधन के पास जमा कराना सुनिश्चित कराना।

(नोट- संविधान प्रारूप समिति द्वारा संशोधन आमंत्रित)


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